अब 31 दिसंबर तक जोड़ सकते हैं पैन से आधार

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अब 31 दिसंबर तक जोड़ सकते हैं पैन से आधारपैन कार्ड।

लखनऊ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को सूचित किया है कि सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य करने की समय-सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले समय-सीमा 30 सितंबर तक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में की जाएगी।

अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने बताया कि अब 30 से ज्यादा सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पैन से आधार की लिंकिंग की समय-सीमा 3 महीने आगे बढ़ाई गई है। बतादें कि अभी तक आधार रसोई गैस सब्सिडी, बैंक में खाता खोलने और सिम लेने के लिए मान्य दस्तावेज है लेकिन अब इसे इनकम टैक्स रिर्टन भरने के लिये भी अनिवार्य कर दिया गया है।

ऐसे जोड़ें अपने पैन कार्ड को आधार से

सबसे पहले http://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाएं। फिर Register Here पर क्लिक करें। इसके बाद पैन डिटेल देने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करते ही एक नया पेज खुलेगा इस पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आधार कार्ड पर लिखा नाम भरना होगा। यहां जो भी जरूरी डिटेल्स मांगी जा रही हैं वह भरनी होंगीं। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स अलग अलग हैं तो उनमें से किसी एक में पहले आपको डिटेल्स बदलवाकर एक जैसी करानी होंगी। अगर आधार और पैन में दी गई डिटेल्स एक जैसी हैं तो आसानी से दोनों लिंक हो जाएंगे। सभी जानकारी भरने और Captcha कोड डालने के बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। UIDAI से सत्यापन करने के बाद आपके लिंक की पुष्टि कर दी जाएगी।

       

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