अब सरकार ला रही है तीन तलाक पर सख्त कानून, होगी तीन साल की जेल

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
अब सरकार ला रही है तीन तलाक पर सख्त कानून, होगी तीन साल की जेलप्रतीकात्मक तस्वीर।

लखनऊ। सरकार ने एक साथ (तत्काल) तीन तलाक को अवैध घोषित करते हुए इस पर पाबंदी की कानूनी तैयारी कर ली है। इस बारे में 15 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीत सत्र में विधेयक पेश किया जा सकता है। विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

सरकार ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट’ नाम से इस विधेयक को लाएगी। ये कानून सिर्फ तीन तलाक (INSTANT TALAQ, यानि तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा। इस कानून के बाद कोई भी मुस्लिम पति अगर पत्नी को तीन तलाक देगा तो वो गैर-कानूनी होगा।

ये भी पढ़ें- तीन तलाक पर जल्द कानून बने ताकि मुस्लिम महिलाएं खुली हवा में सांस ले सकें : सायरा बानू

इसके बाद से किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो लिखित और यो मैसेज में वह अवैध होगा। जो भी तीन तलाक देगा उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यानि तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय ( Cognizable) अपराध होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा।

ये भी पढ़ें- तीन तलाक पर फैसले को तहेदिल से करें कबूल

अगर किसी महिला को तीन तलाक दिया जाता है तो वह महिला खुद अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। कितना गुजारा भत्ता देना है उसका अमाउंट मजिस्ट्रेट तय करेगा। महिला अपने नाबालिग बच्चों की कस्टडी के लिए भी मजिस्ट्रेट से गुहार लगा सकती है।

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

    

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.