निर्वाचन आयोग ने कहा, ईवीएम के साथ कागज की पर्ची देने वाला लगेगा उपकरण
गाँव कनेक्शन 9 Aug 2017 9:18 PM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। निर्वाचन आयोग ने बु़धवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधान सभाचुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ कागज की पर्ची देने वाले उपकरण (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीयखंडपीठ ने निर्वाचन आयोग का यह कथन स्वीकार करते हुये गुजरात विधान सभा चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के साथ मत की पुष्टि करने वाली वीवीपीएटी मशीनें लगाने के निर्देश के लिये दायर याचिका का निबटारा कर दिया।
पीठ ने कहा, ' 'निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह गुजरात चुनावों में वीवीपीएटी मशीनों का इस्तेमाल करेगा। हम इसकथन से संतुष्ट हैं। याचिका का निबटारा किया जाता है। “ इससे पहले आयोग के वकील ने आयोग के रुख से न्यायालय को अवगत कराया था।”
वीवीपीएटी मशीन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है और मतदान की पुष्टि के लिए कागज की पर्ची निकालती है ताकि वे इस बात की पुष्टि कर सकें कि उन्होंने सही तरीके से मत दिया है।
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न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर चुनावों में वीवीपीएटी के इस्तेमाल से संबंधित दूसरे मामले कल सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किये हैं।
पीठ ने कहा, “यदि सुनवाई का स्थगन बगैर किसी कारण के हुआ तो इसके परिणाम भी देखने होंगे। आप न्यायालय का समय बर्बाद नहींकर सकते।” आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह गुजरात विधान सभा के आगामी चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथकागज की पर्ची निकालने वाली मशीन (वीवीपीएटी) का इस्तेमाल कर सकेगा यदि इसके निर्माताओं से उसे सितंबर तक 73,500 मशीनें मिल जाती हैं।
आयोग ने कहा कि उसे भारत इलेक्ट्रानिक्स लि और इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि से 31 अगस्त तक 48,000 वीवीपीएटीमशीनें मिलने की उम्मीद है जबकि शेष 25,500 मशीनों की सितंबर तक आपूर्ति होगी।
आयोग ने एक बार फिर दावा किया कि हाल ही में लोकसभा और विधान सभा चुनावों में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
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