हिमाचल प्रदेश में खुदरा सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध  

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हिमाचल प्रदेश में खुदरा सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध   हिमाचल प्रदेश में खुदरा सिगरेट और बीडी की बिक्री पर प्रतिबंध शनिवार से लागू हो गया है।

शिमला (भाषा)। तंबाकू के इस्तेमाल और धूम्रपान के प्रति युवाओं को हतोत्साहित करने के मकसद से हिमाचल प्रदेश में खुदरा सिगरेट और बीडी की बिक्री पर प्रतिबंध शनिवार से लागू हो गया है।

हिमाचल प्रदेश खुदरा सिगरेट-बीडी की बिक्री के प्रतिबंध और सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा कारोबार का नियमन विधेयक-2016 विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पारित किया गया और राज्यपाल से संस्तुति मिलने के बाद अधिसूचित किया गया।

कानून के तहत सिगरेट और बीडी की खुदरा बिक्री पर पूर्ण पाबंदी है और तंबाकू उत्पादों के डीलरों के आवश्यक पंजीकरण का प्रावधान है। तंबाकू उत्पादों का उपभोग घटाने के लिए पहली बार कानून के उल्लंघन पर 50,000 रुपए तक के जुर्माने और तीन महीने जेल की सजा का प्रावधान है और दूसरी बार अपराध करने पर एक लाख रुपए जुर्माना और एक साल तक की जेल हो सकती है।

पंजीकृत प्राधिकरण से पंजीकरण के बिना खुदरा कारोबार की किसी डीलर को अनुमति नहीं होगी और इसके उल्लंघन पर पहली बार 10,000 रुपए तक का जुर्माना और इसके बाद के अपराधों पर 15,000 रुपए चुकाना होगा।

   

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