मुनाफ़े के लिए शुरू कर सकते हैं मिलेट्स के ये काम सरकार दे रही है अनुदान

मिलेट्स से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपको मदद करेगी। कोई भी किसान भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर अनुदान लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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मुनाफ़े के लिए शुरू कर सकते हैं मिलेट्स के ये काम सरकार दे रही है अनुदान

मोटे अनाज भी अब बाज़ार में तेज़ी से धाक जमा रहे हैं। इसकी बढ़ती माँग और ज़रूरत को देखते हुए सरकार ऐसे किसानों और संगठनों को प्रोत्साहित कर रही है जो इसका काम करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत उन सभी किसानों को अनुदान दिया जाएगा जो बीज उत्पादन के लिए सीडमनी, मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र, मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर खोलना चाहते हैं।

इसमें किसान भाई बाजरा, रागी, ज्वार, कुटकी, कुट्टू, और रामदाना से जुड़ा काम शुरू कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन

इसके लिए ऑनलाइन आवेदन /बुकिंग की व्यवस्था की गई है; जो 11 दिसंबर 2023 को दोपहर 12 बजे से 16 दिसंबर 2023 को रात 12 बजे तक रहेगी।

आवेदन करने वाले किसान भाई या संगठनों को विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें अपना पूरा विवरण भर कर सबमिट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने जो जानकारी भरी है सब सही है।

इसे सबमिट करने के बाद आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन का प्रिंट मिल जाएगा, जिसमें आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सभी पेपरों की चेकलिस्ट भी होगी।


इसके बाद जो भी दस्तावेज़ माँगे गए हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के प्रिंट के साथ आपको अपने जनपद के उप कृषि निदेशक के दफ़्तर में जमा करना होगा।

इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है या क्या- क्या शर्ते हैं, इसकी पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर दे दी गई है।

मिलेट्स बीज उत्पादन के लिए सीडमनी

इसके लिए कृषि उत्पादक संगठन (एफफीओ) आवेदन कर सकते हैं। इसमें 4 लाख रूपये प्रति कृषि उत्पादक संगठन दिया जाएगा। लेकिन ये उसी कृषि उत्पादक संगठन को दिया जाएगा जिसने साल 2023 में मिलेट्स का बीज उत्पादन किया हो।

इसके अलावा उस संगठन की तरफ से 100 क्विंटल मिलेट्स के विभिन्न फसलों के बीज सही प्रक्रिया से निकाल कर भंडारित कर लिया गया हो।

मिलेट्स प्रसंस्करण, पैकिंग सह विपणन केंद्र

कृषि उत्पादक संगठन और उद्यमी दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डीपीआर के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 47. 50 लाख मिलेगा।

शर्त ये है कि कम से कम तीन साल पुराना और 100 लाख का टर्नओवर होना चाहिए।

मिलेट्स मोबाइल आउटलेट और मिलेट्स स्टोर

ये स्वयं सहायता समूह /कृषि उत्पादक संगठन/उद्यमी/किसान के लिए है। इसमें अनुदान डीपीआर के अनुसार मिलेट्स मोबाइल आउटलेट के लिए अधिकतम 10 लाख और मिलेट्स स्टोर के लिए अधिकतम 20 लाख रखा गया है।

इसके लिए पात्रता में साफ़ कहा गया है कि कम से कम तीन साल पुराने और मोबाइल आउटलेट के लिए गाड़ी और स्टोर के लिए दुकान होनी चाहिए।

आवेदक संस्था के बैंक खाते में 10 लाख की पूँजी मौजूद होनी चाहिए।

स्वयं सहायता समूह /कृषक उत्पादक संगठन /उद्यमी और किसानों की तरफ से मिलेट्स मोबाइल आउटलेट या मिलेट्स स्टोर में से किसी एक के लिए ही आवेदन किया जा सकता है।

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