NGT ने दलदली भूमि की पहचान करने के दिये निर्देश
गाँव कनेक्शन 24 July 2016 5:30 AM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने केंद्रीय दलदली भूमि नियामक प्राधिकरण (CWRA) को निर्देश दिए हैं कि वह देशभर की दलदली भूमियों की पहचान करने के लिए अब से हर महीने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करे।
NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भी निर्देश दिए कि वह एक हलफनामा पेश करते हुए बताए कि अब तक CWRA की बैठक कितनी बार हुई है।
पीठ ने कहा, ‘‘पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक हलफनामा दायर करना चाहिए, जिसमें यह बताया जाए कि अब तक CWRA ने कितनी बार और किन तिथियों पर बैठक की है। इसके साथ ही बैठक का विवरण मिनट्स भी दिया जाना चाहिए। हम केंद्रीय दलदली भूमि नियामक प्राधिकरण को हर माह बैठक करने का और देश भर के सभी राज्यों में दलदली भूमियों की पहचान और अधिसूचना का मुद्दा उठाने का निर्देश देते हैं।''
साथ ही पीठ ने सभी राज्यों से यह भी कहा कि वे एक हलफनामा पेश करके बताएं कि दलदली भूमियों की अधिसूचना का काम पूरा हुआ है या नहीं। वह यह भी बताएं कि कितनी दलदली भूमियों की पहचान की गई है और इनमें से कितनी दलदली भूमियां संरक्षित या कितनी गैर-संरक्षित क्षेत्रों के तहत आती हैं।
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