सरकार का यू-टर्न, विराेध के बाद पुरानी ब्याज दर लागू

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सरकार का यू-टर्न, विराेध के बाद पुरानी ब्याज दर लागूgaonconnection, सरकार का यू-टर्न, विराेध के बाद पुरानी ब्याज दर लागू

नई दिल्ली (भाषा)। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 2015-16 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर 8.8 प्रतिशत की गई। वित्त मंत्रालय ने पहले 8.7 प्रतिशत की मंजूरी दी थी। यह घोषणा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद आई है।

पहले सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए 8.7 प्रतिशत ब्याज निर्धारत किया था। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वर्ष 2015-16 के लिए ईपीएफ की जमा राशि पर 8.95 प्रतिशत ब्याज का प्रस्ताव किया था लेकिन बैठक में इस अवधि के लिए 8.8 प्रतिशत की ब्याज दर पर सहमति बनी थी।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भी वित्त मंत्रालय से ईपीएफ पर 8.8 प्रतिशत ब्याज देने की सिफारिश की थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों ईपीएफ पर 8.7 प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा कर दी। इसका श्रमिक संगठनों ने तीखा विरोध किया था और इसे 8.8 प्रतिशत की मांग की थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पांच करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अंशधारक है। केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने अपने मंत्रालय के निर्णय को सही ठहराया था और वित्त मंत्रालय से ब्याज दर के निर्धारण पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था।

 

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