ई-श्रम पोर्टल हुआ लॉन्च, 38 करोड़ से ज्यादा कामगारों को होगा इससे फायदा

ई-श्रम पोर्टल शुरू करने के साथ ही देश भर में असंगठित कामगारों का पंजीकरण शुरू हो गया है। पंजीकरण पूरी तरह से नि:शुल्क है और कामगारों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
e-Shram Portal

देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामकारों के लिए ई-श्रम पोर्टल की शुरूआत की है। पोर्टल से देश में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने में मदद मिलेगी।

सरकार इस पोर्टल के जरिए नेशनल डेटाबेस तैयार करेगी। इस पहल के तहत कामगारों के लिए ई-श्रम कार्ड जारी किए जाएंगे। इस कार्ड में 12 अंकों का यूनिक नंबर होगा और ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, भूपेंद्र यादव ने 26 अगस्त को औपचारिक रूप से ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया और इसे श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को सौंपा।

श्रम मंत्री ने कहा, “भारत के इतिहास में पहली बार 38 करोड़ असंगठित कामगारों के पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यह न केवल उन्हें पंजीकृत करेगा बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी मददगार होगा।”

कैसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए वेबसाइट https://eshram.gov.in/ पर जाना होगा। यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके लिए आधार नंबर और आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। इस पर कामगार का नाम, पेशा, पता, शिक्षा, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करनी होंगी।

कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन?

इस कार्ड के लिए 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हालांकि, पोर्टल पर आपको ये बताना होगा कि आप ईपीएफओ या फिर ईएसआईसी के मेंबर हैं या नहीं। अगर आप ईपीएफओ या ईएसआईसी में से किसी के भी मेंबर हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसे लॉन्च ही उन्हीं लोगों के लिए किया गया है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और ईपीएफओ या ईएसआईसी का लाभ नहीं ले पाते।

दो लाख तक का दुर्घटना बीमा

इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा योजना को मंजूरी देने के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई कामगार इस पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये के लिए पात्र होगा और सरकार हमेशा कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

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