उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या को मिली ज़मानत

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्या को मिली ज़मानतGaon Connection

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू कांड के अहम आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। अदालत ने इन दोनों आरोपियों को 25 हज़ार के मुचलके पर 6 महीने की अंतरिम ज़मानत दी है। अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं जिसके मुताबिक़ दोनों को दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी।

अदालत में उमर खालिद और अनिर्बान के वकीलों ने तर्क दिया कि जब कन्हैया को जमानत मिल सकती है तो इन्हें क्यों नहीं, इसी अधार पर पटियाला हाउस कोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे दी। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से इन दोनों की ज़मानत का विरोध किया गया।  

इससे पहले, इस कांड के एक अन्य अहम आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 महीने की अंतरिम जमानत दे चुकी है। जेएनयू के 9 फरवरी के एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगे थे, जिसके बाद इन दोनों आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था।

मामले के आगे बढ़ने के साथ ही 12 फरवरी को ये दोनों आरोपी छिप गए थे, लेकिन बाद करीब एक हफ्ते उमर खालिद और अनिर्बान अपने कुछ साथियों के साथ जेएनयू कैंपस में वापस लौट आए। दो-तीन दिन कैंपस में रहने के बाद इन दोनों ने सरेंडर कर दिया था।

 

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.