अब 8 को नहीं, 9 की शाम को ही दिखाए जा सकेंगे एग्जिट पोल
गाँव कनेक्शन 4 March 2017 7:54 PM GMT

लखनऊ। भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिन्ट मीडिया तथा अन्य किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के परिणामों के प्रसारण प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है।
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प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टी0 वेंकटेश ने बताया कि इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार चार फरवरी 2017 की सुबह 7:00 बजे से 08 मार्च 2017 की सायं 5:30 बजे तक एग्जिट पोल के आयोजन तथा किसी भी तरह के परिणामों के प्रकाशन व प्रसारण पर लगी रोक को बढ़ाकर 09 मार्च 2017 की शाम 5:30 बजे तक कर दी है।
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