उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया

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उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कियाउत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए उत्तराखंड के नौ विधायकों को फौरी तौर पर राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग की है और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की मंज़ूरी मांगी है। देहरादून विधानसभा का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन की पीठ ने कहा कि इन विधायकों द्वारा दिया गया नोटिस मान्य रहेगा और विधायकों की याचिका पर उसके फैसले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा। अदालत ने कहा, ''हम ये कहने को तैयार हैं कि अगर याचिकाकर्ताओं (बागी विधायकों) द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए पेश किये गए प्रस्ताव पर उत्तराखंड विधानसभा किसी भी समय विचार करती है तो वो एसएलपी के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा और क्षेत्राधिकार के मुद्दे समेत याचिका में उठाए गए सारे मुद्दे विचार के लिए खुले हुए हैं।'' पीठ ने इस बीच कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन समेत बागी विधायकों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई पहले करने का फैसला करते हुए इसकी तारीख 28 जुलाई तय की है।

विधायकों ने अपनी नई याचिका में शीर्ष अदालत के अरूणाचल प्रदेश मामले में सुनाए गए हालिया फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि हटाए जाने के प्रस्ताव का सामना कर रहे विधानसभा अध्यक्ष उन्हें अयोग्य नहीं ठहरा सकते।

 

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