अब पढ़े लिखे लोग ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

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अब पढ़े लिखे लोग ही लड़ सकेंगे पंचायत चुनावगाँव कनेक्शन

उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार के पंचायती राज कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें यह कहा गया था कि केवल पढ़े लिखे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं

हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें रखी थीइन शर्तों के अनुसार, सामान्य के लिए दसवीं पास, दलित और महिला के लिए आठवीं पास होना जरूरी है। घर में शौचालय ना होने, बिजली बिल के बकाया ना होने, बैंक का कर्ज़ न चुकाने वाले और गंभीर अपराधों में चार्जशीट होने वाले लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

हरियाणा सरकार के इस नए नियम को एक जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। नयायालय ने इस याचिका के आधार पर हरियाणा सरकार से पूछा था कि नए नियमों के अनुसार कितने लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? राज्य में कितने शौचालय हैं? साथ ही स्कूलों की जानकारी भी मांगी थी।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान हरियाणा की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में बताया कि नए नियमों के मुताबिक 43फीसदी लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही न्यायालय को यह भी बताया कि राज्य के 84 फीसदी घरों में शौचालय हैं, और प्रदेश में बीस हजार स्कूल हैं।

 

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