भारतीय रेल: स्लीपर क्लास में 40 किलो से ज्यादा सामान लेकर करेंगे यात्रा, तो हो सकता है जुर्माना 

Mohit AsthanaMohit Asthana   13 Aug 2017 4:19 PM GMT

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भारतीय रेल: स्लीपर क्लास में 40 किलो से ज्यादा सामान लेकर करेंगे यात्रा, तो हो सकता है जुर्माना बिना टिकट यात्रा करने पर देना पड‍़ सकता है जुर्माना।

लखनऊ। रेल से यात्रा करना सभी के लिये सस्ता और सुलभ साधन है लेकिन कभी- कभी हमें लापरवाही के कारण परेशानी भी उठानी पड़ती है। जिसकी वजह से जेल तक की हवा भी खानी पड़ सकती है। आपके साथ ऐसा न हो इसके लिये हम आपको रेलवे के कुछ नियमों की जानकारी बताने जा रहे है।

जितनी जरूरत हो उतना ही सामान लेकर करें यात्रा

रेल में अलग-अलग श्रेणी के डिब्बों में आपके सामान का वजन भी निर्धारित होता है। जैसे- प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 70 किलो, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में 50 किलो, तृतीय श्रेणी व स्लीपर में 40 किलो और सेकेंड क्लास में 35 किलो का सामान ले जाने का प्रावधान है। इससे ज्यादा सामान ले जाने के लिये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है अगर आप बिना भुगतान किये यात्रा करते हैं तो आपको उस सामान के निर्धारित शुल्क का 6 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।

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यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थो को लेकर न चलें

रेल यात्रा के दौरान गैस सिलेंडर, पैट्रोमैक्स, कैरोसीन आदि लेकर चलना मना है। ऐसा करने पर तीन साल की कैद या 1 हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है।

यात्रा के दौरान धुएं से बनाये रखें दूरी

रेल यात्रा के दौरान सिगरेट या बीड़ी का सेवन न करें। ऐसा करने पर 100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

यात्रा के दौरान रहें होश में

यात्रा के दौरान रेल में शराब पीना अवैध है पकड़े जाने पर टिकट जब्त किये जाने के साथ 6 महीने की सजा या 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

जिस श्रेणी का टिकट है उसी श्रेणी में करें यात्रा

यात्रा के दौरान जिस श्रेणी का टिकट लिया है उसी श्रेणी में यात्रा करें उच्च श्रेणी में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर दोनों श्रेणी के किराये का अंतर जुर्माने के रूप में चुकाना पड़ेगा। जुर्माने की रकम न अदा करने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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उचित टिकट लेकर ही करें यात्रा

चेकिंग के दौरान अगर आप बिना टिकट पाये जाते है तो आपको 6 माह की जेल या 1 हजार रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है।

दूसरों की टिकट पर न करें यात्रा

दूसरे की टिकट पर यात्रा करने के दौरान पकड़े जाने पर तीन महीने की जेल या 5 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।

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