जीएसटी के कारण महंगा हो सकता है ऑनलाइन ट्रैवल टिकट 

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जीएसटी के कारण महंगा हो सकता है ऑनलाइन ट्रैवल टिकट प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स (सीबीईसी) ने कहा है कि जीएसटी के अंतर्गत टिकट बुकिंग करने वाले एजेंट से एक पर्सेंट का टैक्स लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन एजेंटों को ई-कॉमर्स ऑपरेटर के अंतर्गत गिना जा रहा है। इस टैक्स को टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स (टीसीएस) कहा जाता है।

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सीबीईसी ने यह भी कहा है कि टीसीएस उन ई-कॉमर्स रिटेलर्स पर नहीं लगाया जाएगा जो कि किसी वेबसाइट के माध्यम से अपना कोई प्रॉडक्ट बेच रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें सिर्फ वही जीएसटी देना होगा, जिसके अंदर वे आते हैं। जो विक्रेता ऑनलाइन माध्यम से कोई सर्विस या सामान की बिक्री करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) कहा जाता है।

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सीबीईसी ने कहा कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट भी ईसीओ के अंदर आएंगे और उन पर केंद्रीय जीएसटी के सेक्शन 52 के तहत एक पर्सेंट टीसीएस लगेगा। 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को किसी भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। केंद्रीय जीएसटी ऐक्ट के अनुसार, ई-कॉमर्स कंपनियों को सप्लायर को पेमेंट करते समय एक पर्सेंट टीसीएस देना होगा। इसके लिए ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को टैक्स कलेक्ट की अनुमति होगी।

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