गुजरात में गोहत्या करने पर मिलेगी उम्रकैद की सजा, तस्करी पर 10 साल की जेल
गाँव कनेक्शन 31 March 2017 3:31 PM GMT
गुजरात। उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर करवाई चल रही है, वहीं गुजरात सरकार ने गोहत्या संशोधन बिल पास किया है। इस बदले कानून के बाद गोहत्या करने वालों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई जाएगी।
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गुजरात पशु संरक्षण एक्ट (1954) के संशोधित कानून को इस सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में पास किया गया। बदले कानून में गायों को शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कहीं नहीं ले जाया जा सकता है और गायों की तस्करी पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया ।
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पुराने कानून में गोहत्या करने पर सात साल की सज़ा का प्रावधान था। अब सात साल की सज़ा को बढ़ाकर उम्रकैद कर दिया गया है। जेल के साथ आर्थिक जुर्माना भी बढ़ाया गया है। पहले गोहत्या करने वालों को पचास हजार रूपए देना होता था, लेकिन अब जुर्माना राशि बढ़ाकर एक लाख से पांच लाख तक कर दिया गया है।
देश भर में गायों को लेकर कानून को मजबूत किया जा रहा है। यूपी में योगी सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
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