चार हरे पेड़ों पर चलाया था आरा, कोर्ट ने 7 दिन के लिए भेजा जेल
गाँव कनेक्शन 9 April 2018 1:05 PM GMT
मुंबई (भाषा)। मुंबई की एक सत्र अदालत ने आवासीय सोसायटी परिसर में लगे चार पेड़ काटने के जुर्म में एक व्यक्ति को मजस्ट्रिेट अदालत से मिली सात दिन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
दादर की मजस्ट्रिेट अदालत ने आवासीय सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष सदाशिव काम्बले को 2014 में एक जामुन, एक नारियल, एक अमरूद और गुलमोहर का एक पेड़ काटने के जुर्म में सात दिन कैद की सजा सुनायी थी। काम्बले को सिर्फ इन पेड़ों की टहनियां काटने का अधिकार दिया गया था, लेकिन उन्होंने पेड़ कटवा दिए। सजा के खिलाफ काम्बले की अपील ठुकराते हुए अतिरक्ति सत्र न्यायाधीश एमबी दात्ये ने कहा कि अपील खारिज की जाती है।
दादर की 41वीं अदालत के मेट्रोपॉलिटन जज के फैसले और आदेश को बरकरार रखा जाता है। मजस्ट्रिेट ने काम्बले पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 2014 में काम्बले ने सोसायटी के लोगों से झूठ कहा कि उन्हें पेड़ काटने की अनुमति मिल गयी है, जबकि स्थानीय निकाय से उन्हें सिर्फ टहनियां काटने की मंजूरी मिली थी।
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