विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश होने से दी छूट

मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मामले के आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरेहित और सुधाकर चतुर्वेदी को कोर्ट के सामने पेशी से छूट दे दी है।

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
विशेष अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट के तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश होने से दी छूट

लखनऊ। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने मामले के आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरेहित और सुधाकर चतुर्वेदी को कोर्ट के सामने पेशी से छूट दे दी है। एनआईए की विशेष अदालत ने जब सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू की तो तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यम से पेशी से छूट की मंजूरी मांगी।

कोर्ट ने तीनों आरोपियों की याचिका मंजूर की

साध्वी प्रज्ञा और सुधाकर चतुर्वेदी के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि वे दोनों लोकसभा चुनाव के आगामी परिणाम की तैयारियों में व्यस्त हैं। चुनाव में दोनों उम्मीदवार थे। पुरोहित ने निजी मुश्किलों का हवाला दिया। इसके बाद अदालत ने तीनों की याचिका मंजूर कर ली। इसके अलावा अदालत ने तीनों के वकीलों को मालेगांव के विस्फोट स्थल तक जाने की भी अनुमति भी दे दी।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या दिया था आदेश ?

इससे पहले मामले की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने सप्ताह मे आरोपियों को कोर्ट के सामने एक बार पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदे्श में ये भी कहा था कि बिना किसी ठोस कारणों के मांगी गई छूट को खारिज कर दिया जाएगा। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा है कि एक उम्मीदवार के तौर पर उन्हें निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। उत्तरप्रदेश की मिर्जापुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सुधाकर चतुर्वेदी ने भी यही कारण बताएं।

ये भी पढ़ें - मालेगांव विस्फोट केसः साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने का आदेश


अदालत दर्ज कर रही है सभी गवाहों के बयान दर्ज

अदालत इस मामले में फिलहाल अभी गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। इन तीनों के अलावा मामले के अन्य आरोपी मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजर राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी भी हैं, फिलहाल सभी जमानत पर अभी बाहर हैं। अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र, हत्या और अन्य मामले में आरोप तय किए थे।

    

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.