बिहार सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शिक्षकों का वेतन चपरासी के वेतन से कम क्यों
गाँव कनेक्शन 15 March 2018 12:44 PM GMT
शिक्षकों के समान वेतन को लेकर बिहार राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा है कि शिक्षक तो छात्रों का भविष्य निर्धारित करते हैं फिर शिक्षकों का वेतन चपरासी के वेतन से कम क्यों है।
कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 27 मार्च को रखी है। 27 को ही इस बात पर भी सुनवाई होगी कि शिक्षकों को 52 हजार करोड़ रूपये का एरियर कहां से और कैसे दिया जायेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करें कि शिक्षकों की हालत में सुधार कैसे होगा।
बता दें कि नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान सुविधा का लाभ देने पर एरियर के लिए 52 हजार करोड़ रुपये की दरकार होगी। इतनी बड़ी रकम का प्रबंध करने में सरकार ने असमर्थता जताई है। सरकार नियोजित शिक्षकों को बीस फीसद की दर से वेतन वृद्धि देने के पक्ष में है। 29 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने समान काम के बदले समान सुविधा पर पहली सुनवाई की थी। गुरुवार दूसरी बार सुनवाई हुई।
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