पाकिस्तान : बच्ची से बलात्कार के अपराधी को 36 घंटों में पकड़ने का आदेश 

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पाकिस्तान : बच्ची से बलात्कार के अपराधी को 36 घंटों में पकड़ने का आदेश लाहौर उच्च न्यायालय

लाहौर (भाषा)। लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकस्तिानी पंजाब प्रांत के पुलिस प्रमुख को आदेश दिया है कि सात साल की बच्ची की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या किए जाने के मामले में अपराधी की 36 घंटों के भीतर गिरफ्तारी की जाए। इस मासूम बच्ची की जघन्य हत्या ने समूचे देश को हिला कर रख दिया है और इसको लेकर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए।

लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली शाह ने एक वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया। शाह ने इस बात पर हैरानी जताई कि पंजाब के कसूर जिले में इसी तरह की दूसरी घटनाओं की जानकारी मिलने के बावजूद कोई भी मामला अदालत में नहीं लाया गया। यह घटना भी कसूर जिले की है।

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मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि अदालत इस मामले में कोई विलंब स्वीकार नहीं करेगी। इस पर पुलिस महानिरीक्षक ने भरोसा दिया कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने मामले की सुनवाई 15 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। बीते 10 जनवरी को बच्ची का शव कूड़देान से बरामद किया गया था। इस घटना को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

कसूर जिले में इस साल ऐसी यह 12वीं वारदात है। उधर, पंजाब सरकार ने आज मुल्तान के पुलिस अधिकारी इदरीस अहमद को इस घटना की जांच की अगुवाई की जम्मिेदारी सौंपी।

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