एनजीटी ने कूड़ा निपटान के लिए डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी

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एनजीटी ने कूड़ा निपटान के लिए डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दीgaonconnection

नई दिल्ली (भाषा)। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को बीएस-4 उत्सर्जन मानकों के अनुरुप दो नए डीजल वाहनों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। इन वाहनों का उपयोग नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के क्षेत्र मंश कूडा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में किया जाएगा।

न्यायमूर्ति जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीटी के 31 मई के आदेश के नियम व शर्तों में ढील देते हुए यह राहत दी है। इस आदेश में एनजीटी ने सरकार को कूड़ा प्रबंधन के लिए 45 नए डीजल वाहनों का पंजीकरण करने का निर्देश दिया था।

न्यायाधिकरण ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के एक आवेदन पर 31 मई को आदेश दिया था। इस आवेदन में इन दोनों नगर निगमों ने कूड़ा प्रबंधन के लिए 45 वाहन खरीदने की अनुमति मांगी थी क्योंकि दिल्ली में 2,000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले नए डीजल वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगी हुई है।

 

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