गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार: हिमाचल HC

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गोहत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार: हिमाचल HCगोहत्या पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाए केंद्र सरकार: हिमाचल HC

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि गोहत्या रोकने, गो मांस और इससे बने उत्पादों के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या बिक्री पर रोक के लिए केन्द्र की ओर से कानून बनाया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने केन्द्र को इस संबंध में 6 महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। भारतीय गोवंश रक्षा संवर्धन परिषद द्वारा दायर याचिका का निपटान करते हुए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने कहा कि इस अदालत ने केन्द्र को तीन महीने के भीतर गोहत्या रोकने, गो मांस और इससे बने उत्पादों के आयात, निर्यात या बिक्री पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन केन्द्र सरकार ने एक हलफनामे में कहा है कि ये विषय राज्य की सूची में आता है और केवल पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के पास इस विषय पर कोई कानून नहीं है। हालांकि, केन्द्र सरकार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये विषय समवर्ती सूची में भी है और राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने का विकल्प उसके पास खुला है। इससे पहले अक्टूबर 2014 में भी हाईकोर्ट की इसी खंडपीठ ने हिमाचल में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे।

 

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