जेएनयू मामला : उमर खालिद और अनिर्बान ने दायर की ज़मानत याचिका
गाँव कनेक्शन 15 March 2016 5:30 AM GMT

नई दिल्ली (भाषा)। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने दिल्ली की पटियाला कोर्ट में मंगलवार को जमानत के लिए याचिका दाखिल की। इस मामले में जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी आरोपी है।
तेईस फरवरी की रात आत्मसमर्पण करने वाले इन दोनों छात्रों ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने आवेदन दाखिल किए हैं, और समझा जाता है कि उनकी याचिकाओं पर बुधवार को सत्र अदालत में सुनवाई कर सकती है। पुलिस ने इन दोनों को जेएनयू में 9 फरवरी को एक विवादास्पद कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी।
याचिका इस आधार पर दाखिल कराई गई है कि वो न्यायिक हिरासत में हैं इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
आवेदन में क्या कहा?
आवेदन में कहा गया है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई मतलब पूरा नहीं होता।
इससे पहले 25 फरवरी को उमर और अनिर्बान को जेएनयू के पास दक्षिण परिसर पुलिस थाने में बनाई गई एक अस्थाई अदालत में सुनवाई के बाद पुलिस हिरासत में दे दिया गया था। ये अस्थाई अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर बनाई गई थी जिसमें उनकी रिमांड पर सुनवाई के दौरान ‘गोपनीयता बनाए रखने को' कहा गया था। इसके बाद अदालत ने एक मार्च को उमर और अनिर्बान को न्यायिक हिरासत में दे दिया गया था। ये दोनों छात्र 12 फरवरी को जेएनयू परिसर से लापता होने के बाद 29 फरवरी को परिसर में लौट आए थे। इससे पहले पुलिस ने उमर, अनिर्बान और तीन अन्य रामा नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था।
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