जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कोई फैसला नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
Sanjay Srivastava 15 Sep 2017 1:39 PM GMT

नई दिल्ली (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जीन परिवर्धित (जीएम) सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल पी.एस. नरसिम्हा ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि सरकार ने जीएम सरसों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर फैसला नहीं लिया है।
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सरकार ने एनजीओ जीन कैंपेन, रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरणविद अरुणा रॉड्रिग्स द्वारा जीएम फसलों की ब्रिक्री के विरोध को लेकर दायर की गई याचिकाओं के जवाब में यह बात कही।
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