मुरथल: हरियाणा पुलिस ने एफआईआर में गैंग रेप की धारा जोड़ी

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मुरथल: हरियाणा पुलिस ने एफआईआर में गैंग रेप की धारा जोड़ीगाँव कनेक्शन

चंडीगढ़ (भाषा)। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में सामुहिक बलात्कार पर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले में एफआईआर में सामुहिक बलात्कार की धारा को जोड़ा गया है। ये पहल तब की गई है जब पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले जिसमें ये कहा गया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया। 

पुलिस ने कल अदालत को बताया कि पहला पत्र एक मार्च को सोनीपत के पुलिस अधीक्षक की ओर से फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को भेजा गया है जिसे दो मार्च को विशेष अधिकारियों के समूह को भेजा गया। दूसरा पत्र एक अप्रवासी भारतीय महिला का था जो स्थानीय न्यूज चैनल के जरिये पुलिस को भेजा गया।

अदालत में हरियाणा पुलिस द्वारा सोमवार को पेश हलफनामे में कहा गया, ''दोनों संवादों के तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत अपराध करने की बात स्पष्ट होती है और इसमें संबंधित धारा जोड़ी गई है और इन संवादों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है।''

 

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