फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन के खिलाफ आरोप तय
गाँव कनेक्शन 8 Jun 2016 5:30 AM GMT

नई दिल्ली (भाषा)। एक विशेष अदालत ने फर्जी पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन और तीन अन्य के खिलाफ आज धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों को लेकर आरोप तय किए।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने राजन के वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश होने, बेगुनाही का दावा करने एवं सुनवाई की मांग करने के बाद यह आदेश जारी किया। राजन के खिलाफ तीन सरकारी अधिकारियों की मदद से मोहन कुमार के नाम से फर्जी पासपोर्ट कथित रुप से हासिल करने को लेकर आरोप तय किए गए। ये सरकारी अधिकारी भी इस मामले में आरोपी हैं।
अदालत ने यह कहते हुए 11 जुलाई से रोजाना आधार पर मामले की सुनवाई का आदेश दिया कि राजन लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और रोजाना आधार पर सुनवाई होनी चाहिए। राजन के अलावा अदालत ने तीन सेवानिवृत जन सेवकों- जयश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन को भी सुनवाई में शामिल किया।
इन चारों आरोपियों को भादसं और पासपोर्ट अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। इसके अलावा अदालत ने सेवानिवृत जनसेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप तए किए। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजन का नमूना हस्ताक्षर लेने की उसकी अर्जी भी स्वीकार कर ली।
More Stories