सिर्फ निर्भया फंड बनाना काफी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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सिर्फ निर्भया फंड बनाना काफी नहीं: सुप्रीम कोर्टगाँव कनेक्शन

नई दिल्ली (भाषा)। यौन उत्पीड़न मामले में पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्भया फंड के 2 हजार करोड़ रुपए सिर्फ दिखाने और रखने के लिए नहीं है बल्कि फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फंड बनाना काफी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि बलात्कार पीडि़ता की मदद के लिए राष्ट्रीय मुआवजा नीति बनाई जानी जरूरी है। अदालत ने कहा कि सिर्फ निर्भया फंड बनाने से नहीं होगा। यह सिर्फ जुबानी जमा खर्च की तरह हो गया है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि बलात्कार पीड़िता को पर्याप्त मुआवजा मिले।

कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि सीआरपीसी की धारा-357 ए के तहत मिलने वाले रिलीफ सुनिश्चित हो और इस बारे में जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने पूछा है कि पीडि़ता को मुआवजा देने की क्या नीति है और कितनों को मिला है यह बताया जाए।

 

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