विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर लिखा होगा, धूम्रपान निषेध क्षेत्र

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विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर लिखा होगा, धूम्रपान निषेध क्षेत्रग्राफिक: कार्तिकेय उपाध्याय।

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

कन्नौज। विधानसभा चुनाव में अगर आप मतदान करने गए और वहां धूम्रपान करने लगे तो 200 रुपए जुर्माना लग जाएगा। इससे पहले लखनऊ में भी मतदान केन्द्रों पर धूम्रपान निषेध किया गया था।

जिलाधिकारी डॉ. अशोक चंद्र ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि कन्नौज में 19 फरवरी को वोट पड़ेंगे। मतदान केंद्रों पर 60×30 सेमी का अनिवार्य रूप से एक बैनर लगा होगा। इस बैनर पर “धूम्रपान निषेध क्षेत्र, यहां धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है” लिखा होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पालन न करने वालों से 200 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा। आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महानिदेशक चिकित्सा एवमं स्वास्थ्य और पुलिस अधीक्षक को भी भेजा गया है

This article has been made possible because of financial support from Independent and Public-Spirited Media Foundation (www.ipsmf.org).

       

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