ईवीएम में होगा नोटा बटन के आगे क्रास का निशान

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ईवीएम में होगा नोटा बटन के आगे क्रास का निशानअब ईवीएम में प्रत्याशियों की फोटो भी होगी।

अजय मिश्र

स्वयं प्रोजेक्ट डेस्क

कन्नौज। ईवीएम में नोटा के पहले क्रास का निशान होगा। पिछले चुनाव से ईवीएम में नोटा के लिए अंत में स्थान आरक्षित हुआ था, जो इस चुनाव में भी जारी रहेगा। ईवीएम में 16 प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह आते हैं। सबसे अंत में नोटा का विकल्प होगा।

नामांकन के समय प्रत्याशियों को देनी होंगी दो फोटो

नामांकन के समय विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को दो-दो फोटो देनी होंगी। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय बिनीत कटियार ने बताया कि आयोग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रत्याशियों को फोटो श्वेत या श्वेतांक बैक ग्राउंड वाली देनी होंगी। इन फोटो को पहली बार ईवीएम में लगाया जाएगा। मतदाता अपने प्रत्याशी की फोटो भी देख सकेंगे। उसके पास ही चुनाव चिन्ह भी रहेगा।

गाड़ियों के लिए ‘सुगम‘ एप

प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए गाड़ियों की जरूरत होती थी। अब आनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। ‘सुगम‘ एप के जरिए आवेदन हो सकेंगे। इससे पहले रैली के लिए ‘सुविधा‘ एप और जनता के लिए 'समाधान' एप के बारे में चुनाव आयोग बता चुका है।

नोडिमांड का देना होगा सर्टिफिकेट

नामांकन के लिए प्रत्याशियों को नोडिमांड का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसमें दिखाना होगा कि उनके ऊपर इलेक्ट्रीशियन, वाटर, टेलीफोन, मकान आदि सरकारी कोई भी 10 साल पीछे से बकाया नहीं है। इसका सत्यापित नोटरी 10 jqपये के स्टांप पेपर पर देना होगा।

चुनाव के बाबत जरूरी तथ्य

  1. - नामांकन के समय कक्ष से गाड़ियां खड़ी रखने की दूरी 100 मीटर निर्धारित की गई है।
  2. - इस दौरान या काफिले में तीन गाड़ियों से ज्यादा एक साथ नहीं चलेंगी।
  3. - नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान प्रत्याशी को मिलाकर कक्ष में अधिकतम पांच लोग ही जा सकेंगे।
  4. - 20 हजार से लेकर उससे अधिक का भुगतान प्रत्याशी चेक के जरिए करेगा।
  5. - पर्चे में भारतीय नागरिकता भरने की घोषणा का कालेज इस बार बढ़ा दिया गया है।
  6. - एक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की गई है।
  7. - नामांकन पत्र दाखिल करने के समय सामान्य और पिछड़ा जाति के प्रत्याशियों को 10 हजार और अनुसूचित जाति को पांच हजार शुल्क चालान से जमा करनी होगी।

इस बार प्रत्याशियों को नो डिमांड का प्रमाण पत्र भी देना होगा। नोटा के लिए चिन्ह भी आ गया है। नोटिस के बाद भी शपथ पत्र के सभी कालम नहीं भरे जाते तो प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो जाएगा।
बिनीत कटियार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,कन्नौज

This article has been made possible because of financial support from Independent and Public-Spirited Media Foundation (www.ipsmf.org).

    

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