आयातित पटाखों को रखना, उनकी बिक्री अवैध: वाणिज्य मंत्रालय 

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आयातित पटाखों को रखना, उनकी बिक्री अवैध: वाणिज्य मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय 

नई दिल्ली (भाषा)। आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुये सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में विदेशी पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना अवैध होगा। कई संगठनों में इस बारे में सरकार को शिकायतें भी भेंजी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि अवैध पटाखे रखना और उनकी बिक्री के बारे में कार्रवाई के लिये निकट के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जा सकती है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (DIPP) को गलत घोषणा के आधार पर विदेशों में बने पटाखों के गुपचुप आयात की शिकायतें और सूचना मिली है। विभिन्न पटाखा संगठनों ने बार-बार इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि ये तस्करी वाले पोटैशियम क्लोरेट समेत खतरनाक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और इससे आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।

बयान के अनुसार, ‘‘विदेशों में बने पटाखों को रखना और उनकी बिक्री करना कानून के तहत अवैध और दंडनीय है और इस बारे में उपयुक्त कार्रवाई के लिये निकट के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जा सकती है।'' विदेश व्यापार महानिदेशक ने आयातित पटाखों को प्रतिबंधित वस्तु घोषित किया है।

   

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