अगर आप भूल गए हैं गाड़ी के कागजात तो भी नहीं कटेगा चालान, बस ये करना होगा काम

Karan Pal SinghKaran Pal Singh   25 Jun 2018 11:35 AM GMT

  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
  • Whatsapp
  • Telegram
  • Linkedin
  • koo
अगर आप भूल गए हैं गाड़ी के कागजात तो भी नहीं कटेगा चालान, बस ये करना होगा कामकेंद्र सरकार ने लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता की खत्म

नई दिल्ली। अगर आप जल्दी-जल्दी में ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी घर पर भूल आए तो भी आपको परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि पुलिस अब आपका चालान नहीं काट सकती। दरअसल सरकार ने लाइसेंस की हार्ड कॉपी रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इसके लिए बस आपको आपने दस्तावेज की कॉपी डिजिटल लॉकर में रखनी होगी। ट्रैफिक पुलिस या अन्य एजेंसियां उन डॉक्युमेंट्स को जरूरत पड़ने पर डिजीलॉकर ऐप के जरिए पुष्टि कर सकेंगे।

क्या है डिजिटल लॉकर

डिजिटल रूप में दस्तावेज सहेजने और इन्हें जारी करने की सुविधा केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। इस सुविधा का इस्तेमाल कर लोग विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी दस्तावेज का जब-तब जरूरत पड़ने पर उपयोग कर सकते हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं। ई-साइनिंग के जरिये खुद से सत्यापित कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं। डिजिलॉकर पर 82 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

कैसे खुलेगा अकाउंट

डिजिटल लॉकर या डिजीलॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आपको https://digitallocker.gov.in पर अपना अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड नंबर की जरूरत होगी।

ये भी पढ़ें:- Video :उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की कहानी फिल्म की पटकथा से कम नहीं

ऐसे करें साइन इन

सबसे पहले https://digitallocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं। फिर साइन अप के ऑप्सन पर क्लिक करें। सबसे पहले मोबाइल नंबर का ऑप्सन आएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद आपके फोन में मैसेज के माध्यम से ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपको आगे दिए गए ऑप्सन को फॉलो करना होगा। डिजिलॉकर पर एकाउंट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं साइन इन

महत्वपूर्ण बात ये है कि आप इस डिजिटल लॉकर पर अपने यूजर नेम और पासवर्ड के अलावा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और जीमेल के यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए भी साइन इन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:- अगर आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर महंगे सामानों की डाली फोटो तो आयकर विभाग खटखटाएगा दरवाजा

ऐसे करें डॉक्यूमेंट सुरक्षित

पहला ऑप्शन : साइन इन करने के बाद आपका पर्सनल अकाउंट आपके सामने होगा। इसपर दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में अलग-अलग एजेंसियों द्वारा आपको जारी सर्टिफिकेट, उनके यूआरएल (लिंक), जारी करने की तिथि और शेयर का विकल्प होगा।

दूसरा ऑप्शन: आपके द्वारा अपलोड किए गए सर्टिफिकेट, उनका संक्षिप्त विवरण और शेयर व ई-साइन का विकल्प होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के लिए पहले ऊपर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें। जैसे अगर आप सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर संबंधित सर्टिफिकेट चुनें। उसके बारे में मांगी गई जानकारियां भरें। ऐसे ही एक-एक कर आप अपने सारे जरूरी कागजात इस डिजिटल लॉकर में अपलोड कर सकते हैं।

किस तरह की, और कितनी फाइलें होती है अपलोड

इस लॉकर में pdf, jpg, jpeg, png, bmp और gif फॉरमेट की फाइलें सेव की जा सकती हैं। अपलोड की जाने वाली फाइल का साइज एक एमबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी प्रत्येक यूजर को 10 एमबी का स्पेस मिलेगा जिसे बाद में बढ़ाकर एक जीबी किया जाना प्रस्तावित है।

क्या रख सकते हैं डिजिलॉकर में

इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन से संबंधित सर्टिफिकेट, पलूशन सर्टिफिकेट, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित डॉक्युमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, स्कूल-कॉलेज की मार्कशीट और अन्य सर्टिफिकेट, मकान व जमीन की रजिस्ट्री जैसे जरूरी निजी व सरकारी दस्तावेज आप इसमें रख सकते हैं।

ये भी पढ़ें-ख़बर जो सवाल खड़े करती है : भारत में दूध उत्पादन तो खूब हो रहा है लेकिन पीने को नहीं मिल रहा है

यह भी पढ़ें- Video : यूपी बोर्ड में इस बार स्वकेन्द्र परीक्षा नहीं

ताजा अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए यहां, ट्विटर हैंडल को फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें।

                 

Next Story

More Stories


© 2019 All rights reserved.