मध्य प्रदेश : बंधुआ मजदूरी से किया इनकार तो दबंगों ने काट दी दलित महिला की नाक

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मध्य प्रदेश : बंधुआ मजदूरी से किया इनकार तो दबंगों ने काट दी दलित महिला की नाकथाने में शिकायत करने आई महिला

मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित महिला की नाक काटे जाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसे और उसके पति को जबरन बंधुआ मजदूरी करने के लिए कहा जा रहा था। इनकार करने पर उसकी नाक काट दी गई। मामले का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश महिला आयोग (MPWC) ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

सुरखी पुलिस थाना प्रभारी आरएस बागरी ने बताया कि सोमवार को नरेन्द्र सिंह (32) और उसके पिता साहब सिंह ने राघवेन्द्र धानक (40) एवं उसकी पत्नी जानकी को अपने घर पर आने और मजदूरी का काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब राघवेन्द्र ने काम करने से मना कर दिया, तो बाप-बेटे भड़क गये और दोनों ने उसे गाली-गलौज देने के साथ-साथ उसकी बुरी तरह से डंडे से पिटाई कर दी। बागरी ने बताया कि जब जानकी अपने घायल पति को अस्पताल ले जा रही थी, इसी दौरान सोमवार को ही नरेन्द्र एवं साहब ने उसकी नाक जख्मी कर दी। हालांकि, यह घटना तब प्रकाश में आई, जब पीडित महिला ने मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े के सामने इस मामले में आरोपियों को सजा दिलवाने की गुहार लगाई।

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सुरखी थाने के रेंवझा में ऊंची जाति के बाप-बेटे द्वारा मारपीट कर गरीब एवं दलित महिला की नाक काटने का यह मामला महिलाओं पर हुए अत्याचार के खिलाफ की जा रही सुनवाई के लिए बुधवार को यहां लगे कैंप के दौरान महिला आयोग के सामने पहुंची।

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महिला आयोग की बेंच के सामने जानकी ने मारपीट एवं नाक काटने की इस घटना के बारे में बताया। इस मामले में दलित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की शिकायत को महिला आयोग की अध्यक्ष ने गंभीर मानते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तथा कहा कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाये और उन्हें कडी से कडी सजा दी जाये।

थाना प्रभारी बागरी ने बताया कि महिला की शिकायत पर हमने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 323 एवं 324 सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश जारी है। उन्होंने कहा, ‘‘महिला का इलाज एक अस्पताल में किया जा रहा है। हम उसकी नाक पर हुए जख्म के बारे में चिकित्सकों की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हैं। यदि रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके नाक पर घातक जख्म हुए हैं और उसे अंदरूनी जख्म हुए हैं, तो आरोपियों पर और कठोर धाराएं लगाई जाएंगी।’’

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