मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऐसे उठा सकते हैं लाभ

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऐसे उठा सकते हैं लाभसामूहिक विवाह                                                            फोटो- अभिषेक वर्मा

तरूण अग्रवाल, स्वयं कम्युनिटी जर्नलिस्ट

मेरठ। गुरबत के फेरों में बेटी गरीब की होगी, लेकिन शहनाई, मंडप और कन्यादान सब कुछ प्रदेश सरकार का होगा। 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' के तहत शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय अफसरों की आठ सदस्यीय समिति गठित की गई है। कमेटी के दिशा-निर्देश पर नगर निकाय अधिशासी अधिकारियों ने पात्र लोगों का सर्वे कर चिह्न्ति करना शुरू कर दिया है।

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शासन से निर्देश जारी हुए हैं कि एससीए एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की बेटी की शादी योजना के तहत की जाएगी। नगर निगम अफसर बताते हैं कि नगर में प्रारंभिक सर्वे के लिए दस कर्मी लगाए गए हैंए जो महानगर में पात्र लोगों को खोजने का काम करेंगे। इसके अलावा मवाना, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, जानी, दौराला आदि ब्लाॅकों पर जल्द ही टीम बनाई जाएगी।

हजारों गरीबों को मिलेगा लाभ

जिले में पंचायत ईओ, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के अफसर.जनप्रतिनिधियों को विवाह का आयोजन करने एवं संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डीएम स्तर से अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन कर सकेगी। बताया गया है कि योजना के तहत हजारों गरीब लोग लाभान्वित हो सकेंगे। जो गरीब लोग शादी कराने में सक्षम नहीं है। वह शादी करा सकते हैं।

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शासन के आदेशो का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, सामुहिक विवाह के लिए समीति गठित कर दी गइ है। देहात क्षेत्र में भी जल्द ही सर्वे का काम षुरू करा दिया जाएगा।
समीर वर्मा, डीएम मेरठ।

इसके लिए संबंधित व्यक्ति को आयप्रमाण पत्र के साथ अपने क्षेत्र के ब्लाॅक में पंजीकरण भी कराना होगा।

पात्रता की शर्तें

  • -कन्या के अभिभावक उप्र के मूल निवासी हो
  • -अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद हो
  • -परिवार की आय गरीबी रेखा की सीमा के अंतर्गत हो
  • -डीएम या सीडीओ लाभार्थी की स्थिति से कराएंगी अवगत
  • -वधु की उम्र 18 वर्ष, वर की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो

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खाने से लेकर सभी जिम्मेदारी

  • -गृहस्थी की स्थापना की सहायता के लिए 20 हजार रुपए कन्या के खाते में
  • -विधवा-तलाकशुदा को 25 हजार रुपये की होगी मदद
  • -विवाह संस्कार कपड़े, बिछिया, पायल चांदी एवं सात बर्तन, को दस हजार रुपये
  • -विधवा-तलाकशुदा को विवाह संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की मदद
  • -भोजन, पंडाल, पेयजल, विद्युत प्रकाश आदि के लिए पांच हजार रुपए

      

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