छुट्टा गोवंश से निजात दिलाने के लिए यूपी सरकार ने जारी किया शासनादेश
Diti Bajpai 31 Jan 2019 7:05 AM GMT
लखनऊ। छुट्टा जानवरों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए यूपी सरकार ने विस्तृत शासनादेश जारी किया है। इस शासनादेश के तहत ग्रामीण और शहर क्षेत्रों में छुट्टा घूम रहे गोवंश को आश्रय स्थल में पहुंचाने उनको रखने और उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करने की बात कही है।
पशुपालन विभाग द्वारा 23 पन्नों के शासनादेश को सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है। शासनादेश यह कहा गया हैं कि गोवंश आश्रय स्थल के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित की जाए, वहां पर पानी, खाने से लेकर बिजली और चारे की व्यवस्था की जाए ताकि कोई पशु खेतों और सड़कों पर न घूम सके।
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शासनादेश के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवारा घूम रहे गोवशं की पहचान की जाएगी। उसके बाद पशुपालन विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक (बारकोडिंग, आरएफआईडी टैगिंग ) का प्रयोग करके उन गोवंश की टैगिंग की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया कि आश्रय स्थल पर सुरक्षा, पशु चिकित्सा व्यवस्था और पशु के मर जाने पर उसके शव के निस्तारण हेतु व्यवस्था करना आदि शामिल है। पशु की स्वभाविक मृत होने पर पंचनामा के आधार पर शव का निस्तारण किया जाए और किसी संदेह होने पर शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव का निस्तारण किया जाए।
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