बैंकों में 30 सितंबर तक खोलना होगा आधार सेंटर, नहीं तो लगेगा 20 हजार जुर्माना

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बैंकों में 30 सितंबर तक खोलना होगा आधार सेंटर, नहीं तो लगेगा 20 हजार जुर्मानाआधार कार्ड

नई दिल्‍ली। बैंकों को 30 सितंबर तक अपनी 10 फीसदी ब्रांच में आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उनको हर ब्रांच के हिसाब से 20,000 रुपए फाइन देगा होगा।

यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि बैंकों ने आधार एनरोलमेंट सेंटर खोलने के लिए अतिरिक्‍त समय मांगा था। बैंकों ने और अधिक समय की मांग की थी, इसलिए उन्‍हें 30 सितंबर तक का समय और दिया है।

मौजूदा बैंक अकाउंट के लिए भी जरूरी है आधार

बैंक अकाउंट खोलने और 50,000 रुपए या इससे अधिक राशि का ट्रांजैक्‍शन करने के लिए आधार डिटेल देना जरूरी हो गया है। मौजूदा अकाउंट होल्‍डर्स को भी 31 दिसंबर तक आधार डिटेल देनी होगी।

बैंकों में खुलेंगे 12,000 एनरोलमेंट सेंटर

मौजूदा समय में देश भर में 1 लाख 20 हजार बैंक ब्रांच हैं। इनमें से 10 फीसदी ब्रांच में आधार एनरोलमेंट सेंटर खुलना है। इस तरह से देश भर में 12000 एनरोलमेंट सेंटर खुलेंगे।

बैंक कस्‍टमर्स को होगी सुविधा

यूआईडीएआई सीईओ का कहना है कि बैंकों के परिसर में एनरोलमेंट सेंटर होने से आम लोगों को सुविधा होगी। इससे लोग आसानी से आधार एनरोलमेंट कराने के साथ किसी भी तरह का करेक्‍शन भी करा सकेंगे।

बैंक आगे बढ़ा रहे प्रॉसेस

कई बैंकों ने यूआईडीएआई को जानकारी दी है कि बॉयोमेट्रिक डिवाइसेज खरीदने, एनरोलमेंट ऑपरेशन का सर्टिफिकेशन और एनरोलमेंट एजेंसियों के पहचान की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बैंकों को 1 माह का अतिरिक्‍त समय दिया गया है। अथॉरिटी ने उम्‍मीद जताई है कि बैंक तय समय में काम पूरा कर लेंगे।

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