राजस्थान में इन 6 कृषि यंत्रों पर मिल रही 50 फीसदी तक सब्सिडी, जानें कौन ले सकता है लाभ, ऐसे करें आवेदन
राजस्थान सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दे रही है। राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती में समय और श्रम दोनों की बचत होती है, इसलिए सरकार ने इन पर अनुदान की व्यवस्था की है। इस योजना के तहत किसान ट्रैक्टर चालित और पावर ऑपरेटेड यंत्र खरीदकर आर्थिक लाभ ले सकते हैं।
50% तक सब्सिडी, किसे मिलेगा ज्यादा फायदा
विभाग के अनुसार, अनुमोदित कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। SC/ST, लघु, सीमान्त और महिला किसानों को यंत्र की लागत का 50% तक अनुदान मिल सकता है जबकि अन्य किसानों को 40% तक सब्सिडी दी जाती है। अनुदान की अधिकतम सीमा अलग-अलग यंत्र और उनकी क्षमता (बीएचपी) के अनुसार तय की गई है।
किन कृषि यंत्रों पर मिलती है कितनी सब्सिडी
राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार, कई प्रमुख कृषि यंत्र इस योजना के दायरे में आते हैं, जिनमें सीड ड्रिल, डिस्क प्लाऊ/डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फरो प्लांटर और चिजल प्लाऊ जैसे उपकरण शामिल हैं। इन यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी उनकी क्षमता और श्रेणी के आधार पर तय होती है।
| क्र.स. | कृषि यंत्र / गतिविधि | हार्सपावर रेंज | SC/ST/लघु/सीमान्त/महिला कृषक (अनुदान) | अन्य श्रेणी के कृषक (अनुदान) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सीड ड्रिल / सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिल | 20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक | मूल्य का 50% या अधिकतम ₹15,000 – ₹28,000 | मूल्य का 40% या अधिकतम ₹12,000 – ₹22,400 |
| 2 | डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो | 20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक | मूल्य का 50% या अधिकतम ₹20,000 – ₹50,000 | मूल्य का 40% या अधिकतम ₹16,000 – ₹40,000 |
| 3 | रोटोवेटर | 20 BHP से अधिक से 35 BHP से अधिक | मूल्य का 50% या अधिकतम ₹42,000 – ₹50,400 | मूल्य का 40% या अधिकतम ₹34,000 – ₹40,300 |
| 4 | मल्टी क्रॉप थ्रेसर | 20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक | मूल्य का 50% या अधिकतम ₹30,000 – ₹2,50,000 | मूल्य का 40% या अधिकतम ₹25,000 – ₹2,00,000 |
| 5 | रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर | 20 BHP से कम से 35 BHP से अधिक | मूल्य का 50% या अधिकतम ₹30,000 – ₹75,000 | मूल्य का 40% या अधिकतम ₹24,000 – ₹60,000 |
| 6 | चिजल प्लाऊ | 20 BHP से कम से 35 BHP तक | मूल्य का 50% या अधिकतम ₹10,000 – ₹20,000 | मूल्य का 40% या अधिकतम ₹8,000 – ₹16,000 |
नोट:उपरोक्त सभी कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा ट्रैक्टर/पावर टिलर की BHP क्षमता पर आधारित होती है। वास्तविक अनुदान राशि “जो कम हो” (प्रतिशत या अधिकतम सीमा) के आधार पर दी जाती है।
पात्रता और जरूरी शर्तें
राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदक के नाम से कृषि भूमि होना जरूरी है या अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। ट्रैक्टर चालित यंत्रों के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी किसान के नाम होना अनिवार्य है। साथ ही, एक किसान को एक ही प्रकार के यंत्र पर तीन साल में केवल एक बार ही अनुदान मिलेगा, जबकि एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन अलग-अलग यंत्रों पर सब्सिडी ली जा सकती है।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। किसान स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड/जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं।
अनुदान कैसे मिलेगा
कृषि विभाग के अनुसार, यंत्र खरीदने के बाद कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के दौरान खरीद का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। इसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाती है। अधिक जानकारी के लिए rajkisan.rajasthan.gov.in विजिट करें।