मावां-धीयां सत्कार योजना: 1 जुलाई को महिलाओं के खातों में आएँगे ₹3000 से ₹4500, पंजाब सरकार जारी करेगी पहली किस्त

Gaon Connection | Jun 22, 2026, 19:07 IST
पंजाब सरकार 1 जुलाई को ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ की पहली किस्त जारी करेगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 4,500 रुपये मिलेंगे। यह राशि तीन महीनों की आर्थिक सहायता के बराबर है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना है।

पंजाब सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। लंबे समय से जिस ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ का इंतज़ार किया जा रहा था, उसकी पहली किस्त 1 जुलाई को पात्र महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना के ज़रिए सरकार महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहती है।



योजना की शुरुआत के साथ ही लाखों महिलाओं को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है। पहली किस्त तीन महीनों की एकमुश्त सहायता राशि के रूप में जारी की जाएगी। इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी, जहाँ महिलाओं की आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।



पहली किस्त में किसे कितने रुपये मिलेंगे?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार, ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की पात्र महिलाओं के खातों में 4,500 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। वहीं सामान्य वर्ग (General Category) की महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि तीन महीनों की सहायता को जोड़कर एक साथ जारी की जा रही है।



आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य की महिलाओं को 1 जुलाई को तीन महीनों की सहायता राशि एक साथ मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी परिवार में एक से अधिक पात्र महिलाएँ हैं, तो प्रत्येक महिला को अलग-अलग लाभ मिलेगा।




क्या है मावां-धीयां सत्कार योजना?

मावां-धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।



यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी। योजना की घोषणा पंजाब बजट 2026-27 के दौरान की गई थी।



योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता

  • महिला पंजाब की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने पर ज़ोर

सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक सहायता मिलने से महिलाएँ घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपनी छोटी-बड़ी आर्थिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ा सकेंगी। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी, बल्कि परिवार की वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार आएगा।

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