LPG GAS: सिलेंडर बुकिंग के नियम बदले? 45 दिन का इंतजार या 25 दिन? जानें सही जनकारी
एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ खबरों में यह दावा किया जा रहा था कि सरकार ने रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। इन दावों में कहा गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) उपभोक्ताओं के लिए 45 दिन, जबकि अन्य उपभोक्ताओं के लिए 25 और 35 दिन की अलग-अलग समयसीमा तय कर दी गई है। हालांकि, Ministry of Petroleum & Natural Gas ने इन सभी खबरों को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।
LPG बुकिंग नियमों की जानकारी
सरकार की ओर से जारी स्पष्टीकरण में साफ कहा गया है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग को लेकर किसी भी तरह का नया नियम लागू नहीं किया गया है। मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह ही जारी है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उपभोक्ता पहले की तरह ही निर्धारित समयसीमा के अनुसार सिलेंडर बुक कर सकते हैं।
क्या है बुकिंग की समय सीमा?
सरकार के अनुसार, वर्तमान नियमों के तहत शहरी क्षेत्रों में एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल तय है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि 45 दिन है। यह नियम सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हों या सामान्य उपभोक्ता।
भ्रामक खबरों पर न दें ध्यान
Ministry of Petroleum & Natural Gas ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर भरोसा न करें और न ही उन्हें आगे बढ़ाएं। ऐसी भ्रामक खबरों के कारण कई बार लोग बिना जरूरत के सिलेंडर बुक करने लगते हैं, जिससे अनावश्यक दबाव बन सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए उपभोक्ताओं को घबराने या जल्दबाजी में सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं है।