महिलाओं को नौकरी में मिलेगा आरक्षण
Bidyut Majumdar | Sep 16, 2016, 16:04 IST
पटना। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी का आरक्षण देने का फैसला किया है। बिहार पुलिस विभाग में पहले से ही महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण है, अब इसका लाभ अन्य नौकरियों में भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में शामिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रारूप विभाग को भेज दिया है। आरक्षित और गैर आरक्षित हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
राज्य सरकार ने पहले से नौकरियों में जो आरक्षण दे रखा है उसमें अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 1, अत्यंत पिछड़ी जातियों को 18, पिछड़ी जातियों को 12 और पिछड़ी जाति की महिलाओं को 3 प्रतिशत के आरक्षण का नियम है। सामान्य श्रेणी के पदों पर भी यही नियम लागू होगा। 42 सौ ग्रेड पे वाली नौकरियों तक में यह लागू होगा। इसके दायरे में राज्य कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं शामिल होंगी। सिपाही से लेकर दारोगा, क्लर्क संवर्ग, पंचायत व प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक समेत कई पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय में शामिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रारूप विभाग को भेज दिया है। आरक्षित और गैर आरक्षित हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।
राज्य सरकार ने पहले से नौकरियों में जो आरक्षण दे रखा है उसमें अनुसूचित जाति को 16, अनुसूचित जनजाति को 1, अत्यंत पिछड़ी जातियों को 18, पिछड़ी जातियों को 12 और पिछड़ी जाति की महिलाओं को 3 प्रतिशत के आरक्षण का नियम है। सामान्य श्रेणी के पदों पर भी यही नियम लागू होगा। 42 सौ ग्रेड पे वाली नौकरियों तक में यह लागू होगा। इसके दायरे में राज्य कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं शामिल होंगी। सिपाही से लेकर दारोगा, क्लर्क संवर्ग, पंचायत व प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक समेत कई पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।