जानिए पंचायत चुनाव के किन प्रत्याशियों की वापस होगी जमानत राशि

Ajay Mishra | May 18, 2021, 13:57 IST
पंचायत चुनाव के बाद अब जमानत राशि वापस लेने की प्रक्रिया शुरु हो गई है। हालांकि जीते हुए प्रत्याशी के अलावा हारने वाले उम्मीदवारों भी इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कुल पड़े वैध मतों का 1/5वां हिस्सा मिलना जरूरी होता है। परिणाम घोषित होने के तीन महीने के अंदर प्रत्याशी को जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन करना होता है।
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लखनऊ/कन्नौज। चुनाव में प्रत्याशियों को धरोहर राशि यानी जमानत धनराशि भी जमा करनी पड़ती है। जीते हुए प्रत्याशी तो वापस ले सकते हैं, लेकिन हारने वाले उम्मीदवारों को भी फायदा मिल जाता है। हालांकि इसके लिए कुल पड़े वैध मतों का 1/5वां हिस्सा मिलना जरूरी होता है। उत्तर प्रदेश में हजारों प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है।

जमानत धनराशि वापस लेने की प्रक्रिया मतगणना का परिणाम आने के बाद शुरू हो जाती है। यूपी में अप्रैल में चार चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न हुए थे। दो मई को मतगणना शुरू हुई थी, जो कई जिलों में चार मई तक चली थी। सूबे के कन्नौज से पंचायत एवं नगरीय निकाय के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार कहते हैं, "त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होने के तीन महीने के अंदर प्रत्याशी को जमानत राशि वापस लेने के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय में आवेदन भेजना होगा।"

विनीत कटियार आगे बताते हैं, "तहसील स्तर पर ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के खर्च का ब्योरा गठित समिति को देंगे। जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव में खर्च हुए रजिस्टर वाउचर का लेखा-जोखा जिला निर्वाचन कार्यालय पर दिया जाए। उसके बाद ही जमानत राशि वापस मिलेगी।"

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प्रत्याशियों को जमानत राशि लेने के नियम

पंचायत चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशियों के लिए वोटों का 1/5वां हिस्सा मिलना जरूरी नहीं।

पर्चे जमा करने के दौरान एक से अधिक जमानत राशि जमा करने पर एक को छोड़कर अन्य वापस मिल जाएंगी।

प्रत्याशी की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी को वापस की जाएगी।

आरक्षित वर्ग ने अगर अनारक्षित के बराबर जमानत राशि जमा की है तो वह भी वापस होगी।

किस पद के प्रत्याशी ने कितनी जमा की जमानत राशि

वीडीसी यानी ग्राम पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने 500 रुपये जमानत राशि जमा की थी। प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) पद के प्रत्याशियों ने दो-दो हजार रुपये जमानत राशि जमा की थी। जिला पंचायत सदस्य (डीडीसी) पद के प्रत्याशियों को चार हजार रुपये जमानत राशि देनी पड़ी थी।

आरक्षित वर्ग को प्रत्याशियों से आधी ली गई थी राशि

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला प्रत्याशियों को निर्धारित राशि से आधी ही जमानत राशि देनी पड़ी थी। इनके नामांकन पत्र भी 50 फीसदी छूट पर मिले थे।

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