यदि आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो घर बैठे ऐसे बनवाएं मतदाता पहचान पत्र

Karan Pal SinghKaran Pal Singh   27 Sep 2017 1:09 PM GMT

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यदि आपके पास नहीं है वोटर आईडी कार्ड, तो घर बैठे ऐसे  बनवाएं  मतदाता पहचान पत्रराष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से ली गई फाटो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी अस्थानी निकाय चुनाव की तरीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। आप मतदान तभी कर सकते हैं जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा। अगर आपका अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर परेशान होना पड़ता है। लोगों की इस परेशानी को खत्म करने के लिए सरकार ने ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रणाली 'राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल' अमल में लाई गई है। यानी अब आप घर बैठे ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस निम्न चरणों का पालन करना होगा।

सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें

आपको सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साइट पर दिए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें।

सही जानकारी भरे

न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जो फॉर्म 6 होगा। जिसमें आपके बारे में जानकारियां मांगी गईं होंगी। सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें। क्योंकि गलत जानकारी भरने पर चुनाव आयोग आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। आपको व्हाइट बैकग्राउंड वाली अपनी एक कलर फोटो भी अपलोड करनी होगी।

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ऐसे भरें फॉर्म 6

निर्वाचन आयोग की साइट पर ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म 6 दिया गया है। इस फॉर्म में आपको आपका नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, स्थाई पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सरीखी जानकारियों को भरना होगा। इसके साथ ही आपको यहां सहायक दस्तावेजों को स्कैन करके सब्मिट करना होगा। इन दस्तावेजों में आपको आपका फोटो, आईडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ स्कैन करना होगा। इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी जानकारियां भी भरनी होंगी। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ के लिए जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके सब्मिट करना होगा। ये सब भरने के बाद अब ऑनलाइन फॉर्म को सब्मिट कर दीजिए।

सुधार सकते हैं गलती

आप अपने नाम को भी वोटर लिस्ट में ऑनलाइन देख सकते हैं। पहचान पत्र के नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। जानकारी सब्मिट करते समय कहीं आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती तो नहीं चली गई, उसको भी आप 15 दिनों में सुधार सकते हैं। फार्म में गलती को सुधारने का भी एक ऑप्सन होता है। जिससे ऑनलाइन ही इसको भी सही करा सकते हैं। इसका भी लिंक निर्वाचन आयोग की साइट पर दिया गया है। साथ ही आप अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस भी ऑनलाइन जांच सकते हैं।

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घर आकर अधिकारी करेंगे जांच

जिस तरह पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन होता है, ठीक वैसे ही अपनी सारी जानकारियां ऑनलाइन भरने के बाद बूथ लेवल का अधिकारी आपके घर आकर जांच करेगा। वह उन दस्तावेजों को चेक करेगा, जिन्हें आपने अपलोड किया है। इसके बाद करीब महीने भर के अंदर-अंदर आपको भारतीय पोस्ट के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड घर पर पहुंचा दिया जाएगा।

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इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग-अलग दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके लिए आपको पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोन बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, इनकम टैक्स का फार्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।

हेल्पलाइन नंबर

वोटर आई-कार्ड से जुड़ी किसी भी जानकारी या शिकायत दर्ज कराने के लिए कॉल करें: 1800110600 (टोल फ्री) या 011-29949365 पर। यह नंबर हफ्ते के सातों दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक काम करता है।

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