यूपी: कोई रिश्वत मांगे तो ऐसे दर्ज़ कराएं शिकायत
एंटी करप्शन पोर्टल पर सामान्य नागरिक ही नहीं, जिम्मेदार और ईमानदार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी रिश्वत का ऑफर देने वालों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Ashwani Kumar Dwivedi 7 Jan 2020 12:15 PM GMT

लखनऊ। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार के एंटी करप्शन पोर्टल पर प्रदेश का कोई भी नागरिक रिश्वत मांगने वाले व्यक्ति का आडियों / वीडियो स्टिंग करके "एंटी करप्शन पोर्टल" पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इस पोर्टल पर सामान्य नागरिक ही नहीं, जिम्मेदार और ईमानदार सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत का ऑफर करने वालों की भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बहुत आसान है।
कैसे दर्ज कराये एंटी करप्शन पोर्टल पर शिकायत
गूगल पर जाकर "एंटी करप्शन पोर्टल" या टाइप करें।
फिर आपके सामने http://jansunwai.up.nic.in/AntiCorruption.html की वेबसाइट खुलेगी
पोर्टल खुलने के बाद स्क्रीन पर ऐसी विंडो नजर आएगी। शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करें।
फिर आपको अपना मोबाइल नम्बर और कैपचा शब्द भरना होगा। इसके बाद जैसे ही आप ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के टैब पर क्लिक करेंगे आपके पास पांच अंकों का ओटीपी आयेगा जिसे डालने के बाद आप सीधे " एंटी करप्शन पंजीकरण " के मुख्य पृष्ठ पर पहुँच जाएंगे।
पेज खुलने के बाद पहले कालम में अपना नाम और पता लिखें।
दूसरें कालम में शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने या न रखने सम्बन्धी प्रश्न पर जरूरत के अनुसार विकल्प चयन करें।
तीसरे कालम में भ्रष्टाचार/ अनियमितता में लिप्त व्यक्ति/संस्था का विवरण भरें।
चौथे कालम में आवेदन/ शिकायत का विवरण कालम में शिकायत का विवरण भरें।
अंतिम कालम में शिकायत से सम्बंधित आडियों/वीडियों यूटयूब या सीधे पोर्टल पर अपलोड करें।
इसके बाद आपको संदर्भ सुरक्षित करें टैब पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से शिकायत संख्या और विवरण भेजा जायेगा।
आगे आपकी शिकायत से संबंधित जो भी कार्यवाही होगी उसकी सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर दी जाती रहेगी।
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