कहीं आपके बच्चे भी तो नहीं चलाते हैं स्कूटी, पकड़े जाने पर आपको होगी जेल, जानिए क्या है नया नियम

गाँव कनेक्शन | Jan 04, 2024, 09:01 IST
उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सड़कों पर बढ़ती संख्या को देखते हुए रोक लगा दी गई है। इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलेगा।
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आपका बेटा या बेटी स्कूटी से स्कूल या कोचिंग जाते हैं तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के स्कूटी, बाइक सहित किसी भी दोपहिया वाहन चलाने पर रोक लगा दी गई है।

इस पर रोक लगाने के लिए प्रदेश में अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर चेकिंग में कोई 18 साल से कम आयु का बच्चा स्कूटी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी।

उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए; उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यक्रम की ओर माध्यमिक शिक्षा निदेशक को प्रतिबंध का आदेश भेजा गया है।

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इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी अभिभावक 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़की को दोपहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने नगी देगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए खु़द ज़िम्मेदार होंगे।

अगर प्रतिबंध के बाद भी कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है; तो दोषी अभिभावक पर 25 हज़ार ज़ुर्माना और तीन साल की सजा हो सकती है। यही नहीं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

इसी क्रम में अब पूरे प्रदेश में अभियान चलेगा। सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाकर बच्चों के जागरूक किया जाए। इससे कोई वाहन स्वामी या बच्चा ये ना कह सके कि उन्हें पहले से इसकी जानकारी नहीं दी गई थी।

यही नहीं अगर अभिभावकों को सजा मिलने के साथ ही पकड़े जाने वाले नाबालिग 25 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाएगा।

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