जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से एंबुलेंस तक के जीएसटी में कटौती
जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोविड संबंधी दवा और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि दवाओं, ऑक्सीजन पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया है।
गाँव कनेक्शन 12 Jun 2021 1:21 PM GMT
जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज यानी 12 जून को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जीएसटी काउंसिल ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं जैसे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर तथा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन पर कर की दर में कटौती की है।
लेकिन कोविड-19 के टीके पर कर की दर को पांच प्रतिशत पर कायम रखा गया है। परिषद ने टोसिलिजुमैब और एम्फोटेरिसिन पर कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अभी इनपर पांच प्रतिशत कर लगता था।
रेमडेसिविर और हेपारिन पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा चिकित्सा ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कन्सनट्रेटर, वेंटिलेटर, बीआईपीएपी मशीनों तथा एचएफएनसी उपकरणों पर भी कर की दर को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
The 44th GST Council held under the Chairmanship of FM Smt @nsitharaman has decided to reduce the GST rates on the specified items being used in COVID-19 relief and management till 30th September, 2021.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2021
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सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में जो ये 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा।
GST काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती का फैसला किया गया है।
किसमें हुई है कितनी कटौती
दवाएं | वर्तमान जीएसटी दर | जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई जीएसटी दर |
टोसिलिजुमैब | 5% | शून्य |
एम्फोटेरिसिन बी | 5% | शून्य |
हेपेरिन जैसी एंटी कोगुलैंट्स | 12% | 5% |
रेमडेसिविर | 12% | 5% |
कोविड के उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और औषध विभाग (डीओपी) द्वारा सुझाई गई कोई अन्य दवा | लागू दर | 5% |
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जनरेशन उपकरण और संबंधित मेडिकल डिवाइस
वर्तमान जीएसटी दर | जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश की गई जीएसटी दर | |
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 5% |
ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर/ जनरेटर, उनके व्यक्तिगत आयात सहित | 12% | 5% |
वेंटिलेटर | 12% | 5% |
वेंटिलेटर मास्क/ कैनुला/ हेलमेट | 12% | 5% |
बाइपैप मशीन | 12% | 5% |
हाई फ्लो कैनुरा (एचएफएनसी) डिवाइस | 12% | 5% |
परीक्षण किट और मशीन
कोविड परीक्षण किट | 12% | 5% |
निर्दिष्ट सूचन निदान किट, नाम- डी- डाइमर, आईएल-6, फेरिटीन और एलडीएच | 12% | 5% |
कोविड-19 से संबंधित अन्य राहत सामग्री
पल्स ऑक्सिमीटर, उनके व्यक्तिगत आयात सहित | 12% | 5% |
हैंड सैनिटाइजर | 18% | 5% |
तापमान जांचने के उपकरण | 18% | 5% |
श्मशान के लिए गैस/विद्युत/ अन्य से चालित भट्टियां, उनका इंस्टालेशन आदि सहित | 18% | 5% |
एम्बुलैंस | 18% | 12% |
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