उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा जैसे कई जिलों में नाइट कर्फ्यू, अब किसकी बारी, क्या हैं गाइडलाइंस

गाँव कनेक्शन | Apr 08, 2021, 06:24 IST
नाइट कर्फ्यू में रात नौ से सुबह छह बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। यह व्यवस्था 8 अप्रैल से 16 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगी।
COVID19
लखनऊ। बेकाबू होते कोरोना के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। इसे लेकर गाइड लाइंस भी जारी की गई है ताकि लोगों को परेशानी न हो।

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 6 हजार से ज्यादा मामलों के आने के बाद लखनऊ के साथ ही कानपुर, वाराणसी और नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 1,333 नए केस सामने आने के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने जिले के शहरी इलाके में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके तहत रात 9 से सुबह 6 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। यह व्यवस्था गुरुवार यानी आज से 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी।

दूसरे जिलों में भी लग सकता है नाइट कर्फ्यू

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्धनगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद के जिलाधिकारियों से कोविड-19 के उपचार के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में 500 से ज्‍यादा कोरोना संक्रमण के केस हैं, वहां के जिलाधिकारी अगर चाहें तो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। ऐसे में अब प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू लग सकता है।

जरूरी सामान लाने और ले जाने की छूट

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान में आवश्यक वस्तुएं (फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा) लाने व ले जाने की छूट होगी।

नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को राहत

नाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी रात में घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे।

इन पर नहीं कोई रोक

लखनऊ में कोविड 19 संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मैजिस्ट्रेट लखनऊ की ओर से तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल 2021 तक चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों पर कोई पाबंदी नहीं लागू की गई है।

टिकट दिखाकर कर सकते हैं सफर

रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर सफर कर सकेंगे। मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही सुबह 6 से रात 9 बजे तक लोग कोविड प्रोटोकॉल के साथ कामकाज कर सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में नाइट कर्फ्यू नहीं लागू होगा।

शिक्षण संस्थानों के लिए भी नियम

वहीं सरकारी, गैर सरकारी या निजी प्रबंधीय विद्यालय, महाविद्यालय व शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे।

यूपी में 6,023 नए केस

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लखनऊ में आए नए केस पूरे कोरोना काल में सबसे अधिक हैं। इससे पहले 18 सितंबर 2020 को शहर मे 1,244 लोग संक्रमित हुए थे। पूरे प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 6,023 रही जो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा है।

जिलाधिकारी बंद करा सकते हैं स्कूल

जिन जनपदों में कोविड-19 के प्रतिदिन 100 से अधिक मामले आ रहे हैं या 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, उन जिलों के जिलाधिकारी माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संवंध में (परीक्षाओं को छोड़कर) स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं।

तय समय पर ही कर सकेंगे सैर

लखनऊ में एलडीए संचालित पार्क सुबह 7 से 10 व शाम को 4 से रात 8 तक लोगों के लिए खोले जाएंगे। पार्क में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा व सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखनी होगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं व 10 वर्ष से छोटे बच्चों का पार्क में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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