उत्तर प्रदेश: अगर आपके शहर में हैं 500 से ज्यादा एक्टिव केस तो रात 8 बजे से पहले निपटा लें सभी कामकाज

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ मंगलवार 20 अप्रैल को मीटिंग के बाद नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया, इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन (शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक) का भी ऐलान किया गया है।

गाँव कनेक्शनगाँव कनेक्शन   20 April 2021 12:37 PM GMT

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उत्तर प्रदेश: अगर आपके शहर में हैं 500 से ज्यादा एक्टिव केस तो रात 8 बजे से पहले निपटा लें सभी कामकाज

 उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। फोटो: दिवेंद्र सिंह

कोरोना के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज रात यानी 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के उन सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू (प्रतिदिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक) लगेगा, जिनमें 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन भी लगाया जाएगा।

अभी तक उन्हीं जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा था, जहां पर कोरोना का संक्रमण ज्यादा संख्या में था। हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को टीम-11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करने के बाद प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन यानी शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का फैसला लिया है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां प्रतिदिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

वीकेंड लॉकडाउन पर सीएम ने कहा कि कोविड-19 की इस विभीषिका के बीच 'संयम' और 'धैर्य' हमारा सबसे बड़ा हथियार है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में साप्ताहिक बंदी (कोरोना कर्फ्यू) प्रभावी रहेगी।

'कोरोना कर्फ्यू' को सफल बनाने में हर नागरिक का योगदान है। जहां तक जरूरी हो, घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं। निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ न हो। इसे कड़ाई से लागू किया जाए।

महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से प्रवासी जनों की वापसी हो रही है। ऐसे में सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरते जाने की आवश्यकता है। इन प्रवासी कामगार/श्रमिक जनों के सुगमता पूर्ण आवागमन की व्यवस्था की जाए। गृह विभाग और परिवहन विभाग समन्वय बनाकर आवश्यक कार्यवाही करें। इन प्रवासी श्रमिक जनों की टेस्टिंग और आवश्यकतानुसार ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

इससे पहले 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में संपूर्ण लॉकडाउन के निर्देश दिए थे, जिससे प्रदेश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है।

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