सूक्ष्म बीमा एजेंट बेच सकते हैं फसल बीमा उत्पाद : इरडा
गाँव कनेक्शन 25 Oct 2016 11:43 AM GMT
नई दिल्ली (भाषा)। नियामक इरडा ने सूक्ष्म बीमा पालिसी एजेंटों को प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी फसल बीमा योजनाओं को बेचने की अनुमति दे दी है।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने कहा कि उसे कुछ पक्षों से सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजनाओं को व्यक्तिगत पालिसी के तहत सूक्ष्म बीमा उत्पादों की श्रेणी में रखने का अनुरोध मिला है चाहे बीमा राशि कितनी भी क्यों न हो। वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), मौसम आधारित फसल बीमा योजना तथा कोकोनट पाम बीमा योजना को सूक्ष्म बीमा उत्पाद की श्रेणी में रखा जाए।
इरडा (सूक्ष्म बीमा) नियमन 2015 के तहत फसल बीमा कवर के लिये अधिकतम राशि एक लाख रुपए तय किया गया है। नियामक ने दी सूचना में कहा कि इरडा के चेयरमैन ने सूक्ष्म बीमा एजेंटों को सरकारी बीमा योजनाओं के विपणन की अनुमति दे दी है. इसके लिये बीमा राशि को लेकर कोई सीमा नहीं रखा गया है।
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