मॉडल टेनेंसी एक्ट को मिली कैबिनेट की मंजूरी, किराएदार और मकान मालिक को मिलेंगे कई नए अधिकार

गाँव कनेक्शन | Jun 02, 2021, 12:48 IST
मॉडल टेनेंसी एक्ट के लागू होने से कोई भी किसी मकान पर कब्जा नहीं कर सकता है। मकान मालिक भी किरायेदार से जबर्दस्ती घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता।
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किराएदारों और मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी गई है।

इस एक्ट को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।

इससे देश भर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा।

मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।

मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।

मॉडल टेनेंसी एक्ट से लोगों को प्रॉपर्टी किराये पर लेने में आसानी होगी। धोखाधड़ी या प्रताड़ना से बचने का पूरा अधिकार मिलेगा। नए कानून के चलते रेंटल हाउसिंग को एक औपचारिक मार्केट तैयार होगा। किरायेदार और मकान किराए पर देने वाले दोनों को फायदा होगा। दोनों को किसी बात को लेकर विवाद होने पर अथॉरिटी में जाने का अधिकार होगा। इसके लिए अलग से कोर्ट को भी व्यवस्था होगी।

इस कानून को लागू करने का अधिकार राज्यों पर होगा। कोई भी किसी की प्रोपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता है। मकान मालिक भी किरायेदार को तंग करके घर खाली करने के लिए नहीं कह सकता। घर खाली कराना है तो मकान मालिक को पहले नोटिस देना होगा। किराएदार को भी यह ध्यान रखना होगा कि जिस घर में वह रहता है, उसका देखभाल उसे करना होगा।

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