गायत्री प्रजापति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज, बीजेपी ने की तुरंत गिरफ्तारी की मांग
गाँव कनेक्शन | Feb 18, 2017, 18:47 IST
लखनऊ। सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री और अब अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति पर रेप के आरोप का मामला दर्ज हो गया है। उनके खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में केस दर्ज किया गया है। गायत्री की गिरफ्तारी की उलटी गिनती शुरु हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन साल पुराने यौन शोषण मामले में गायत्री प्रजापति समेत पांच लोगों के खिलाफ अपराध संख्या 29-17 पर मुखदमा दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 और 376-डी के अलावा गायत्री प्रजापति पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एक महिला कार्यकर्ता ने गायत्री प्रजापति पर बलात्कार करने और उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अंतत: सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस ने अखिलेश के करीबी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
अवनीश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ
इस मामले में उक्त मामले जब गायत्री की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज अवनीश मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी विवेचना की जायेगी और पीड़िता के बयान व मेडिकल जांच के बाद यदि उन्हे दोषी पाया जाता है तो गिरफ्तारी की जायेगी। तुरन्त गिरफ्तारी के सवाल पर सीओ ने कहा कि कि इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है।
वहीं बीजेपी ने गायत्री को लेकर सपा पर हमला बोल दिया है, उन्होंने प्रजापति को तुरंत गिरफ्तार करने और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं खुद गायत्री प्रजापति ने पूरे मामले को अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तीन साल पुराने यौन शोषण मामले में गायत्री प्रजापति समेत पांच लोगों के खिलाफ अपराध संख्या 29-17 पर मुखदमा दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 और 376-डी के अलावा गायत्री प्रजापति पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एक महिला कार्यकर्ता ने गायत्री प्रजापति पर बलात्कार करने और उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। अंतत: सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद यूपी पुलिस ने अखिलेश के करीबी मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
अवनीश मिश्रा, क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज, लखनऊ
इस मामले में उक्त मामले जब गायत्री की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्राधिकारी हजरतगंज अवनीश मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी विवेचना की जायेगी और पीड़िता के बयान व मेडिकल जांच के बाद यदि उन्हे दोषी पाया जाता है तो गिरफ्तारी की जायेगी। तुरन्त गिरफ्तारी के सवाल पर सीओ ने कहा कि कि इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है।