यूपी में अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना हुआ जरूरी

गाँव कनेक्शन | Aug 01, 2017, 19:58 IST
उत्तर प्रदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब विवाह पंजीकरण कराने को लेकर फैसला सरकार ने कर लिया है। यूपी कैबिनेट में मंगलवार को हुए फैसले के तहत विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। रीयल इस्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) एक्ट अब उप्र में लागू कर दिया गया है। उद्योगों को प्राकृतिक गैस और डीजल कम दामों पर दिये जाएंगे।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कार्यकाल के करीब 150 दिन पूरे कर चुकी है। वहीँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक अपनी सरकार के कैबिनेट की कुल 18 कैबिनेट मीटिंग आयोजित कर चुके हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार की 19वीं कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था। इस दौरान योगी सरकार की कैबिनेट ने बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। 19वीं कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी उप मुख्यमंत्री डॉ० दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य शामिल थे। इसके साथ ही योगी कैबिनेट के सभी मंत्री भी कैबिनेट मीटिंग में मौजूद थे। योगी सरकार ने 19वीं कैबिनेट बैठक में कई अहम् प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। योगी सरकार की 19वीं कैबिनेट मीटिंग के फैसले लिए, जिसके तहत प्रदेश में अब विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी विवाहितों को सामान्य विवाह प्रक्रिया के अतिरिक्त मैरिज रजिस्ट्रार में विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 19वीं कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के तहत प्रस्ताव पर मुहर लगायी है।

जिसके तहत उद्योगों को डीजल और नेचुरल गैस रियायती दरों पर दिया जायेगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। गौरतलब है कि लागू होने के बाद नेचुरल गैस और डीजल के दामों में वृद्धि हो गयी थी। इसके साथ ही बैठक में वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गयी है। उत्तर प्रदेश में आज से लागू होगा रेरा एक्ट कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रमुख सचिव आवास मुकुल सिंघल ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया किए उत्तर प्रदेश में मंगलवार से रेरा एक्ट लागू हो चुका है।



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