यूपी कैबिनेट बैठक: उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के गठन समेत 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर

गाँव कनेक्शन | Jul 10, 2018, 10:00 IST
यूपी कैबिनेट की बैठक में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम में संशोधन किया किया गया है। सिंघाड़ा उत्पादन पर लगे .5% विकास कर को हमेशा के लिए हटा दिया गया है
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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने इन प्रस्तावों की जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, 'बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिसमें से प्रदेश में माटी बोर्ड का गठन किया जाएगा।

इन15 प्रस्ताव पर लगी मुहर-

1.पहले प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन अधिनियम धारा के तहत सिंघाड़ा उत्पादन पर लगे .5प्रतिशत विकास कर को पूर्णता के लिए हटा दिया गया है।

2. दूसरे प्रस्ताव के तहत माटी कला बोर्ड का गठन कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत अध्यक्ष खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री अथवा शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि के अध्यक्ष बनेंगे। जो निदेशक होंगे वह विभिन्न विभागों से आएंगे जिसमें विशेष रूप से प्रमुख सचिव भी होंगे तथा 10 सदस्य भी बनाए जाएंगे।

3. गाजियाबाद में दिव्यांग स्कूल के निर्माणाधीन समेकित विषय की लागत बढ़ गई है जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया।

4.निजी उद्योग पार्कों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन योजना के संबंध में प्रस्ताव पास।

5.प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के घटक हाउसिंग पार्टनरशिप के अंतर्गत दुर्बल आय वर्ग भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पास।

6ग्राम सभा की जमीन, नजूल की जमीन या सरकारी जमीन को मुफ्त में उपलब्ध कराने तथा 9 मंजिल तक बनाया जा सकता है इसका भी प्रस्ताव पास हो गया।

7. 34वीं वाहिनी पीएसी वाराणसी के सेनानायक 300 आवास के अंतर्गत रेन वाटर हारवेस्टिंग योजना के तहत विकास कार्य कराया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ की लागत लगेगी।

8. लोकतंत्र सेनानियों एवं उनके आश्रितों को 15,000 के बजाय 20,000 राहत राशि दी जाएगी।

9.गोरखपुर के जनपद ग्राम भरोईया को विकासखंड घोषित किया गया है एवं पीपीगंज को निरस्त कर दिया गया।

10.प्रदेश की राजकीय बालक एवं बालिका इंटर कॉलेजों की इंटर कक्षाओं में कंप्यूटर वर्ग की शिक्षा कक्षाओं के संचालन हेतु कंप्यूटर अध्यापक के पदों को मंजूरी।

11. प्रदेश में परमिट शुल्क में बदलाव करते हुए मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा 6 के अंतर्गत परमिट संबंधित विभिन्न कार्यों के संबंध में शुल्क निर्धारण कर राज्य सरकार को प्राप्त है। जिसमें 27.34 शुल्क बढ़ा दिया गया है।

12. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक आश्रितों के सेवा में चालक, परिचालक के 587 मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव पास।

13.वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गए नियम के अनुसार सार्वजनिक वित्त विभाग के शासनादेश 2017 का एक जनवरी 2016 से उल्लेखित शर्तों में शिथिलता बरतते हुए वास्तविक भुगतान 1 जनवरी 2018 से किया जाएगा।

14.स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाली प्राइवेट कंपनी से अनुबंध 1 वर्ष बढ़ाया गया।

15. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के विभिन् पैकेज के ईपीसी हेतु क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव पास। नई बिल्डिंग 1516 करोड़ रुपए का सरकार को फायदा होगा जिसका 36 महीने का अनुबंध है परंतु उसे 24 महीने में पूरा किया जाएगा।

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